- वित्त विभाग ने जारी किया निर्देश
रांची। झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिया है कि सरकारी सेवकों के मासिक वेतन और नियत भत्तों का भुगतान हर महीने समय पर सुनिश्चित किया जाए।

वेतन भुगतान में अनावश्यक देरी की शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने 30 जुलाई, 2026 को इस संबंध में एक अहम सर्कुलर जारी किया है।
वेतन में देरी पर सख्ती
वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, राज्य के कतिपय विभागों एवं कार्यालयों में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे थे, जहां कर्मचारियों को उनका मासिक वेतन और देय भत्ते समय पर नहीं मिल पा रहे थे। इससे कर्मचारियों को महीने के अंत में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था।
इस स्थिति पर संज्ञान लेते हुए वित्त सचिव ने ‘झारखंड कोषागार संहिता, 2016’ के नियम-139 का हवाला दिया। निर्देश दिया कि इस नियम का दृढ़ता से अनुपालन कराया जाए, ताकि किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं अटके।
क्या कहता है नियम
वित्त सचिव द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि नियम-139 के तहत वेतन भुगतान की समय-सीमा तय है। “जब तक राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्देश ना दिया जाए, सरकारी सेवकों के मासिक वेतन और नियत भत्तों के विपत्र को हस्ताक्षरित करके कोषागार में महीने की 25 तारीख के बाद कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। बैंक के अंतिम कार्यदिवस को भुगतान के लिये ये देय होंगे जब बैंक खुला हो।”
इन्हें दिए गए निर्देश
वित्त विभाग ने इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्तों, राज्य के सभी कोषागार एवं उप-कोषागार पदाधिकारी को पत्र लिखा है। आदेश से यह स्पष्ट है कि यदि भविष्य में वेतन भुगतान में देरी होती है, तो संबंधित कार्यालय प्रमुख और कोषागार अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।
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