IAS आसिफ के. यूसुफ की जाएगी नौकरी, जानें वजह

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केरल। आईएएस (IAS) अधिकारी आसिफ के. यूसुफ के खिलाफ केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। उनके खिला। अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। वे केरल कैडर के 2016 बैच के अधिकारी हैं।

जानकारी के अनुसार आसिफ के. यूसुफ ने सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) में 215वीं रैंक हासिल की थी। सामान्य श्रेणी के तहत उन्हें आईपीएस (IPS) मिल रहा था। हालांकि, उन्होंने OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) कोटे का लाभ उठाकर आईएएस (IAS) का पद हासिल कर लिया।

उन्होंने दावा किया था कि उनके माता-पिता की सालाना आय ₹1,80,000 से कम है, जबकि आयकर विभाग (IT) के रिकॉर्ड के अनुसार उस दौरान उनके परिवार की सालाना आय ₹20 लाख से भी अधिक थी। नियमतः ₹6 लाख (तत्कालीन सीमा) से अधिक आय वाले लोग ‘क्रीमी लेयर’ में आते हैं। उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। इसके बाद सरकार ने उनके दोनों प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है।

केंद्र सरकार ने केवल अधिकारी पर ही नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर भी कार्रवाई की सिफारिश की है, जिसने इसे बढ़ावा दिया। कोच्चि के कनयन्नूर के जिस तहसीलदार ने नियमों की अनदेखी कर यह गलत और त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र जारी किया था, उसके खिलाफ भी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने केरल के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आईएएस सेवा नियमावली के तहत त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। उनके खिलाफ All India Services (Probation) Rules, 1954 के नियम 12 और Discipline and Appeal Rules, 1969 के नियम 6 के तहत कार्रवाई की तैयारी है।  इन नियमों के तहत यदि यह साबित हो जाता है कि कोई अधिकारी गलत दस्तावेज देकर सेवा में शामिल हुआ है या वह इस पद के योग्य नहीं था, तो उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।

यह धोखाधड़ी तब सामने आई, जब एर्नाकुलम के तत्कालीन जिला कलेक्टर एस. सुहास ने एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी, जिसकी पुष्टि बाद में राज्य के मुख्य सचिव की विस्तृत रिपोर्ट में भी हुई। इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को भेजा गया था, जिसके आधार पर अब यह निर्णायक कार्रवाई की जा रही है। हाल के दिनों में नौकरशाही में फर्जी सर्टिफिकेट के बढ़ते विवादों के बीच केंद्र सरकार का यह कदम बेहद सख्त संदेश देता है।

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