लोहरदगा। आयकर विभाग (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण), रांची ने लोहरदगा जिला समाहरणालय के कार्यालय में आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें 1 अप्रैल, 2026 से लागू नए आयकर अधिनियम-2025 एवं आयकर नियम, 2026 के प्रासंगिक प्रावधानों पर चर्चा की गई।
कार्यक्रम में आयकर अधिकारी अजित ने आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 508, 454, 455 और आयकर नियम, 2026 के नियम 237 के अंतर्गत जिला अवर निबंधक एवं उनके कार्यालय की एस.एफ.टी. स्टेटमेंट (निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन विवरण) दाखिल करने की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की।
इसके अलावा आयकर अधिनियम 2025 एवं आयकर नियम 2026 में हुए नए बदलाव के प्रावधानों की चर्चा की गई। नए फॉर्म संख्या 97, 98 एवं 165 के प्रारूप को दिखाते हुए उसके बारे में बताया गया। आयकर नियम, 2026 के नए नियम 159, 160, 161 एवं 237 पर भी विशेष प्रकाश डाला गया।
कार्यालय अधीक्षक रवि कुमार ने पी.पी.टी. के माध्यम से निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन विवरण को तय समय अवधि में अपलोड करने पर जोर दिया गया। अचल सम्पति के क्रेता एवं विक्रेता की पैन और इसका वेलिडेशन, लेनदेन की राशि, तारीख एवं भुगतान का माध्यम सहित पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
कार्यक्रम में जिला पंचायती राज अधिकारी एवं प्रभारी जिला अवर निबंधक श्रीमती अंजना दास ने कहा कि उनका कार्यालय आयकर विभाग के पोर्टल पर निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन विवरण अपलोड करने में हमेशा तत्पर रहता है। समय सीमा के अंदरपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने बताया किक्रेता विक्रेता के पैन एवं आधार के जांच के बाद ही दस्तावेज़ का निबंधन किया जाता है।
आयकर निरीक्षक सुजीत कुमार ने धन्यवाद किया। कार्यक्रम में अंशू कुजूर,प्रधान सहायक, निबंधन कार्यालय के अलावा लोहरदगा बार के अधिवक्ता, पेशेवर सलाहकार एवं दस्तावेज लेखक भी उपस्थित थे।
आयकर विभाग की ओर से आयकर अधिकारी अजित, आयकर निरीक्षक सुजीत कुमार, कार्यालय अधीक्षक रवि कुमार एवं आयुष कुमार मौजूद रहें।
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