झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बालू घाटों की नीलामी के बाद अलॉटमेंट पर लगी रोक हटी

झारखंड
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रांची। मंगलवार को बड़ी खबर झारखंड हाईकोर्ट से आई है। पेसा नियमावली लागू नहीं होने से जुड़ी अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग की ओर से हाईकोर्ट को यह जानकारी दी गई कि राज्य में पेसा नियमावली लागू कर दी गई है।

इसके बाद अदालत ने याचिका को निष्पादित करते हुए बालू घाटों की नीलामी के बाद अलॉटमेंट पर लगाई गई रोक के आदेश को खत्म कर दिया।

झारखंड हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब राज्य में बालू घाटों की नीलामी के बाद उसके अलॉटमेंट का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है।

इस संबंध में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश की खंडपीठ में इस अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। वहीं प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की।

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