रांची। मंगलवार को बड़ी खबर झारखंड हाईकोर्ट से आई है। पेसा नियमावली लागू नहीं होने से जुड़ी अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग की ओर से हाईकोर्ट को यह जानकारी दी गई कि राज्य में पेसा नियमावली लागू कर दी गई है।
इसके बाद अदालत ने याचिका को निष्पादित करते हुए बालू घाटों की नीलामी के बाद अलॉटमेंट पर लगाई गई रोक के आदेश को खत्म कर दिया।
झारखंड हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब राज्य में बालू घाटों की नीलामी के बाद उसके अलॉटमेंट का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है।
इस संबंध में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश की खंडपीठ में इस अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। वहीं प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की।
यहां सीधे पढ़ें खबरें
खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। साथ ही, सुविधा के मुताबिक अन्य खबरें भी पढ़ सकते हैं।
आप अपने न्यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्टाग्राम, X, स्वदेशी एप arattai सहित अन्य सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। खबरें पढ़ सकते हैं। सीधे गूगल हिन्दी न्यूज पर जाकर खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।
हमारे साथ इससे जुड़ें
स्वदेशी एप पर इससे जुड़ें
https://chat.arattai.in/groups/t43545f313238383036363337343930333731343936395f32303030323937303330392d47437c3031303131353032363138323137353934323036313934393230
व्हाट्सएप पर यहां से जुड़ें
https://chat.whatsapp.com/H5n5EBsvk6S4fpctWHfcLK

