राजस्थान। बड़ी खबर राजस्थान से आई है, प्रदेश में होने वाले पंचायतीराज और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर निवार्चन आयोग ने गाइडलाइन जारी की है।
ऐसे में पर्दा, बुर्का या घूंघट पहने महिलाओं को मतदान करने से पहले अपने चेहरे को दिखाना जरूर होगा। अगर वह चेहरा नहीं दिखा सकतीं, तो वोट नहीं डाल सकेंगी।
पहचान होने के बाद ही उन्हें वोट डालने की अनुमति होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों में पर्दा या बुर्का पहने महिलाओं की पहचान के लिए महिला कर्मचारियों की मदद ली जाएगी। पोलिंग बूथ पर नाम के साथ फोटो मैच किया जाता है।
महिला वोटर्स के मामले में दिक्कत आती है। पोलिंग बूथ पर सभी पुरुष कर्मचारी हो, तो कई बार स्थानीय परंपराओं के हिसाब से महिलाएं घूंघट, पर्दा हटाकर चेहरा दिखाने पर आपत्ति करती हैं, तो इसको लेकर विवाद होता है।
ऐसे मे इस विवाद को खत्म करने के लिए महिला कर्मचारियों का सहयोग लेने का प्रावधान है। आयोग ने निकाय पंचायत चुनावों की पोलिंग पार्टी में महिलाओं की ड्यूटी नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं।
वोटिंग करवाने वाली पोलिंग पार्टी में पुरुष ही होंगे। ऐसे में वोट करने आने वाली पर्दा, बुर्काधारी महिला वोटर्स की पहचान के लिए स्थानीय महिला कर्मचारी जैसे ग्राम सेवक, पटवारी या महिला शिक्षक, आगंनबाड़ी वर्कर की सहायता लेने के आदेश दिए हैं।
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