नई दिल्ली। सोनिया गांधी आज यानी 9 दिसंबर को अपना जन्मदिन मना रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनका जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बीच सोनिया गांधी को राउज़ एवेन्यू कोर्ट से नोटिस मिला है।
इसके शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी हैं। उनका आरोप है कि 1980-81 की मतदाता सूची में सोनिया गांधी का नाम शामिल किया गया था। हालांकि भारतीय नागरिकता उन्हें 1983 में मिली थी। यानी कथित तौर पर उन्होंने बिना नागरिकता, वोटर सूची में अपना नाम दर्ज कराया था।
शिकायतकर्ता का दावा है कि 1980 में नाम दर्ज कराने के लिए “फर्जी दस्तावेज” इस्तेमाल हुए थे। इसी कारण 2025 में एक क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन दायर की गई, जिसमें कहा गया कि पहले दर्ज शिकायत को खारिज किया गया था, जो गलत था।
सितंबर 2025 में कोर्ट की मजिस्ट्रेट अदालत ने इस शिकायत को खारिज कर दिया था। उस समय किसी FIR दर्ज नहीं हुई थी। अदालत ने कहा था कि बिना नागरिकता वोटर बनने का आरोप स्वीकार्य नहीं है।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की। अदालत ने 9 दिसंबर, 2025 को सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है।
नोटिस में कॉंग्रेस नेता के साथ-साथ दिल्ली पुलिस को भी शामिल किया गया है। कोर्ट ने उनसे 1980–81 की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के पीछे की पूरी जानकारी और रिकॉर्ड मांगा है। अगली सुनवाई 6 जनवरी, 2026 को होगी।
कोर्ट ने कहा है कि इस नोटिस का अर्थ यह नहीं कि आरोप साबित हो चुके हैं, बल्कि यह मामला फिर से जांच के लिए सुना जाएगा, ताकि फैसला हो सके कि FIR दर्ज होनी चाहिए या नहीं।
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