भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित के आदेश का कराया गया अनुपालन

झारखंड
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लोहरदगा। उपायुक्त डॉ ताराचंद ने जिला के शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध का आज अनुपालन कराया गया। उपायुक्त के आदेश के अनुसार प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को लोहरदगा जिला के शहरी क्षेत्र में दोपहर 1 बजे शाम 6 बजे तक भारी वाहनों का प्रतिबंध है।

गुमला की ओर से आने वाले भारी वाहनों को बक्सीडीपा में, बेड़ो की ओर से आने वाले वाहनों को बीएस कॉलेज के नजदीक चेकपोस्ट के पास, कुडू व चंदवा से आने वाले वाहनों को शंख नदी पुल के पास और किस्को की ओर से आने वाले वाहनों को रेलवे ओवरब्रिज से पहले रोका गया।

इस आदेश का अनुपालन कराने के लिए दंडाधिकारियों व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी जो आने वाले निर्धारित दिनों में भी जारी रहेगा।

जिला में सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित जानकारी, संभावित दुर्घटना क्षेत्र की जानकारी, पथ की स्थिति, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने से संबंधित सुझाव कोई भी व्यक्ति व्हा्टसएप नंबर 9608354154 और ई-मेल आईडी roadsafety.lohardaga@gmail.com पर अपना फीडबैक/सुझाव दे सकते हैं।

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