झारखंड कैबिनेट : जल सहियाओं को 34 करोड़ का मिलेगा स्‍मार्ट फोन, जानें अन्‍य निर्णय

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  • 291 उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त स्मार्ट क्लास
  • खरीफ फसल पर किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा बोनस

रांची। झारखंड सरकार जल सहियाओं को 34 करोड़ रुपये का स्‍मार्ट फोन देगी। राज्‍य के 291 उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त स्मार्ट क्लास की स्‍थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 20 सितंबर, 2024 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। इसमें कई अन्‍य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

★ जल सहियाओं के द्वारा JJM & SBM(G) अंतर्गत निर्धारित मासिक कार्यों / गतिविधियों को Jhar Jal Mobile App के माध्यम से Entry/Upload करने के लिए प्रत्येक जल सहिया को स्‍मार्ट फोटो (One Time) उपलब्ध कराने के निमित्त वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना के अधीन DBT के माध्यम से राशि स्थानान्तरित करने हेतु राशि रूपये 34 करोड़ 40 लाख 28 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2024-25 में ज्ञानोदय योजना अन्तर्गत 291 उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त स्मार्ट क्लास के अधिष्ठापन एवं संचालन की स्वीकृति दी गई।

★ खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति एवं इसके लिए 60 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के VIP/VVIPs के सरकारी उड़ान कार्यक्रम के लिए 6 माह के लिए एक Single Engine Bell 407 Helicopter / समकक्ष श्रेणी और 01 Turbo Prop Twin Engine B-250/B- 200 GT विमान की सेवा विभाग द्वारा अनुमोदित दर पर M/s Redbird Airways Pvt. Ltd, New Delhi से मनोनयन के आधार पर प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमंडल, चाईबासा अन्तर्गत हाटगम्हरिया – बेनीसागर भाया बलण्डिया, मंझगांव पथ (कुल लम्बाई-44.485 कि०मी०) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य के लिए 31,69,90,700/- (एकतीस करोड़ उनहत्तर लाख नब्बे हजार सात सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ दुमका जिलान्तर्गत “सरैयाहाट-सुंबेश्वरनाथ मन्दिर का पहुँच पथ (कुल लम्बाई-4.983 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींग एवं R&R सहित) के लिए 38,27,94,200 /- (अड़तीस करोड़ सताईस लाख चौरानबे हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Reconstruction of Bhajania of Mohamadganj to Haidernager via Kolhua, Bardiha, Pansa, Adhori and Ranideva Road (कुल लंबाई-17.372 कि०मी०) (Job No. CRF-JHR-2022-23/63) के लिए 92,03,08,600/- (बानबे करोड़ तीन लाख आठ हजार छः सौ) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित 23,36,47,910/- (तेईस करोड़ छत्तीस लाख सैंतालीस हजार नौ सौ दस) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन की स्वीकृति दी गई।

★ सुरजीत मुखर्जी, संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग के चिकित्सा पर हुए खर्च 10,61,660 (दस लाख इकसठ हजार छः सौ साठ) मात्र की प्रतिपूर्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग के नियम को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।

★ मांग संख्या-40 के अंतर्गत स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2053-जिला प्रशासन, लघुशीर्ष-093 – जिला स्थापनाएँ, उपशीर्ष-01-जिला प्रशासन के अंतर्गत अन्य व्यय इकाई में 2,35,00,000/- (दो करोड़ पैंतीस लाख) मात्र की राशि झारखण्ड आकस्मिकता निधि (JCF) के माध्यम से उपबंध कराने की स्वीकृति दी गई।

★ नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन शहरी स्थानीय निकायों में संविदा के आधार पर सेवा प्राप्त कनीय अभियंताओं को विभाग के आनुषांगिक इकाईयों (निदेशालय के अधीन शहरी स्थानीय निकाय, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड / रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार / झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार / जुडको लिमिटेड) में संविदा के आधार पर सेवाएं प्राप्त किए जाने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से “मूराबहल (दुमका एयरपोर्ट-चकलाता पथ पर) मकरमपुर (सीतपहड़ी मोड़-सिंगरी-हरको पथ पर) पथ पर कुमराबाद के नजदीक मयुराक्षी नदी पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण (भू-अर्जन सहित) कार्य” के लिए 241,63,37,200/- (दो सौ एकतालीस करोड़ तिरसठ लाख सैतीस हजार दो सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमण्डल, रांची अन्तर्गत “बिरसा चौक से धुर्वा गोलचक्कर (लम्बाई-2.6 कि०मी०) का चार लेन में मजबूतीकरण, चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (साईकिल ट्रैक एवं फुटपाथ सहित) एवं धुर्वा गोलचक्कर से प्रोजेक्ट बिल्डिंग (लम्बाई – 1.5 कि०मी०) पथ का राईडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य (कुल लम्बाई-4.10 कि०मी०)” के लिए 47,33,90,000/- (सैंतालीस करोड़ तैंतीस लाख नब्बे हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमंडल, दुमका अन्तर्गत “दुमका बाईपास [फुलो-झानो चौक, दुमका से दुमका-रामपुर पथ (NH-114) तक) (कुल लंबाई-7.315 कि0मी0) के चार लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं resettlement & rehabilitation सहित)” के लिए 97,05,75,800/- (संतानबे करोड़ पाँच लाख पचहत्तर हजार आठ सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमण्डल, रांची अंतर्गत बिरसा मुण्डा एयरपोर्ट (हुण्डरू)-हेथु- चन्दाघासी- रिंग रोड (कोचबांग) पथ (कुल लंबाई- 6.950 कि०मी०) के निर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)” के लिए 280,60,24,500/- (दो सौ अस्सी करोड़ साठ लाख चौबीस हजार पांच सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत मुसाबनी अंचल के मौजा- केन्दाडीह, तेरेंगा, बेनाशाल आदि के रकबा 1139.60 हे० क्षेत्र पर सर्वश्री हिन्दुस्तान कॉपर लि० द्वारा धारित कॉपर एवं एसोसिएट खनिज के खनन पट्टा का खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 यथा संशोधित के अन्तर्गत प्रतिपादित नियम खनिज (परमाणु एवं हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 यथा संशोधित के नियम-72 (2) के तहत अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

★ पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत मुसाबनी अंचल के मौजा-माटीगोड़ा, चापड़ी आदि के रकबा 785.091 हे० क्षेत्र पर सर्वश्री हिन्दुस्तान कॉपर लि० द्वारा धारित कॉपर एवं एसोसिएट खनिज के राखा कॉपर खनन पट्टा का खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 यथा संशोधित के अन्तर्गत प्रतिपादित नियम खनिज (परमाणु एवं हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 यथा संशोधित के नियम-72 (2) के तहत अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

★ सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत दुमका जिले के सरैयाहाट में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए 39,51,39,000/- (उनचालीस करोड़ एकावन लाख उनचालीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद अंतर्गत आर० एस० पी० कॉलेज, झरिया के नये भवन निर्माण के लिए 67,12,85,400/- (सड़सठ करोड़ बारह लाख पच्चासी हजार चार सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड पशुपालन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

★ प्राचार्य, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, हजारीबाग के पद के लिए स्वीकृत वेतनमान की प्रभावी तिथि संबंधी लिए गए निर्णय में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ राजकीय फार्मेसी संस्थान, बरियातु में बी० फार्मा० पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए विभिन्न स्तर के 35 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ State of the Art संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित राजकीय पोलिटेकनिक, खुटरी, बोकारो में नये भवन के निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि 45,91,57,000/- ( पैंतालीस करोड़ एकानबे लाख संतावन हजार) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ बोकारो जिला में नवनिर्मित New Professional College (अभियंत्रण महाविद्यालय) एवं गोड्डा जिला में नवनिर्मित New Professional College (अभियंत्रण महाविद्यालय) को क्रमशः राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बोकारो एवं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गोड्डा के रूप में संचालित करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2009 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमंडल, चतरा अन्तर्गत “धमनिया से सेरेगड़ा (NH-99 पर भाया कच्चा मोकतमा-तारोग-हसोत-सेल-दरहा पथ (कुल लम्बाई 20.625 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/ पुनर्निर्माण (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन एवं वनरोपण सहित) कार्य” के लिए 68,52,50,700/- (अड़सठ करोड़ बावन लाख पचास हजार सात सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में 1 जनवरी, 2024 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 1 जनवरी, 2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ “झारखण्ड वित्त अवर लेखा सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2024” की स्वीकृति दी गई।

★ “झारखण्ड वित्त अवर अंकेक्षण सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2024” की स्वीकृति दी गई।

★ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त्त विनियमन) झारखण्ड नियमावली, 2006 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में किशोरी रजक की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ मिशन शक्ति के तहत् संचालित केन्द्र प्रायोजित “सखी निवास” के कार्यान्वयन के लिए योजना की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना के अधीन “अन्य प्रशासनिक व्यय” मद से राज्य में कार्यरत जल सहियाओं को विभाग अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों की Entry / Upload करने के लिए एक अदद् Smart Phone उपलब्ध कराने के निमित्त DBT के माध्यम से स्थानान्तरण हेतु जनजातीय क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत रूपये 1760.00 लाख एवं गैर जनजातीय क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत रूपये 1680.00 लाख, कुल 3440.00 लाख (चौंतीस करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र की राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई।

★ संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के संविदा राशि के निर्धारण से संबंधित वित्त विभाग के 3 मई, 2023 के संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ राज्यान्तर्गत जिलों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किये जाने वाले समीक्षात्मक बैठक, योजनाओं का शिलान्यास / उद्घाटन एवं विभिन्न राष्ट्रीय/ राजकीय समारोह आदि के आयोजन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में पूर्व में की गयी व्यवस्थाओं / आगामी व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय के भुगतान के लिए आवंटन उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

★ नेशनल डेयरी डेवलपमेण्ट बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा झारखण्ड स्टेट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लि० (जे०एम०एफ०) का संचालन व प्रबन्धन की अवधि दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2029 तक विस्तारित किये जाने एवं इसके निमित्त एमओयू प्रारूप की स्वीकृति दी गई।

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