सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों पर अरविंद केजरीवाल को दी फौरी राहत

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट से दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फौरी राहत मिल गई है। वे जेल से बाहर आ गए हैं। हालांकि राहत देने के साथ ही कोर्ट ने कई शर्तें लगा दी है। इसका पालन उन्‍हें करना होगा। इस बीच वे चुनाव प्रचार कर सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम रिहाई दी। कोर्ट ने कहा कि अगस्त 2022 में ईडी की इनफोर्समेंट केस इनफॉरमेंशन रिपोर्ट के बाद से 21 मार्च, 2024 तक वह बाहर थे। केजरीवाल 2 जून को वापस सरेंडर करें।

केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों पर अंतरिम रिहाई दी है। शर्तों के अनुसार केजरीवाल को 50 हज़ार के मुचलके पर राहत मिली है। वे सीएम ऑफिस/दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे।

जेल से बाहर रहने के दौरान केजरीवाल किसी फ़ाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। ज़रूरी हो एलजी से अनुमति लेंगे। इस केस में अपनी भूमिका को लेकर कोई बयान नहीं देंगे। किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे।

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