Jharkhand : सभी स्कूलों में कक्षा 8 तक की पढ़ाई अगले आदेश तक बंद

झारखंड मुख्य समाचार
Spread the love

रांची (Jharkhand)। झारखंड में संचालित सभी‌ कोटि के स्कूलों में कक्षा 8 की पढ़ाई अगले आदेश तक के लिए बंद कर दी गई है। इसका आदेश शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने जारी कर दिया। यह निर्देश 30 अप्रैल, 2024 के प्रभाव से अगले आदेश तक लागू रहेगा।

आदेश में कहा गया है कि राज्य में अत्यधिक गर्मी पड़ने एवं लू के कारण छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) और सभी निजी विद्यालयों में केजी से कक्षा 8 तक की कक्षाएं अगले आदेश तक के लिए स्थगित की जाती है।

सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों को देय ग्रीष्मावकाश के लिए अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा। शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी प्रतिदिन विद्यालय की निर्धारित अवधि में विद्यालय में उपस्थित होकर निम्न कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।

  • कक्षा 1 से 7 तक की वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए परीक्षाफल प्रकाशन, रिपोर्ट कार्ड की तैयारी, छात्रवार विद्यार्थियों के प्राप्तांक को ई-विद्यावाहिनी में ऑनलाईन प्रविष्टि करने का कार्य पूर्ण करेंगे।
  • यू-डाईस प्लस में विद्यार्थियों के आंकड़ों की शत-प्रतिशत प्रविष्टि का कार्य पूर्ण करेंगे।
  • विद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की Cataloging करते हुए इसे संधारित करना सुनिश्चित करेंगे।
  • विद्यालय के सभी प्रकार के पंजी, बैंक पासबुक, कैशबुक इत्यादि का अद्यतन संधारण करेंगे।
  • शैक्षणिक सत्र-2024-25 के लिए आने वाले विद्यार्थियों का नामांकन का कार्य करेंगे
  • शैक्षणिक सत्र-2024-25 के लिए कक्षावार एवं विषयवार पाठ्य योजना और संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करेंगे।
  • सभी शिक्षक अपने क्षमता निर्माण के लिए J-Guruji Application में स्वयं को पंजीकृत कराते हुए उस पर उपलब्ध Video Contents का अवलोकन करेंगे।

आदेश में कहा गया है कि सभी प्रकार के आवासीय विद्यालय पूर्व की भांति यथावत् संचालित रहेंगे। कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11.30 बजे तक संचालित की जाएगी। इस अवधि में प्रार्थना सभा या खेलकूद एवं अन्य आउटडोर गतिविधियां संचालित नहीं की जाएगी।