नई दिल्ली। मंगलवार (12 मार्च 2024) को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़ा डेटा दे दिया है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सोमवार को डेटा उपलब्ध करवाने के लिए ज्यादा समय दिए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को 12 मार्च की शाम तक डेटा उपलब्ध करवाने के आदेश दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने SBI से कहा था कि अगर उसके निर्देशों और समयसीमा का पालन करने में वह नाकाम रहता है, तो ‘‘जानबूझ कर अवज्ञा’’ करने को लेकर अदालत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। CJI डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पांच जजों की बेंच ने डेटा का खुलासा करने के लिए समयसीमा 30 जून तक बढ़ाने संबंधी SBI की अर्जी खारिज कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी SBI द्वारा साझा की गई जानकारी 15 मार्च को शाम पांच बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे ‘‘असंवैधानिक’’ करार देते हुए चुनाव आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और चंदा प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था।