लखनऊ में धारा 144 लागू, ये बड़ी वजह आई सामने, जरूर पढ़ें

उत्तर प्रदेश देश
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उत्तर प्रदेश। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समेत प्रदेश में आगामी त्योहारों को लेकर लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत लखनऊ में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन निर्धारित धरना स्थल छोड़कर अन्य स्थान पर बिना अनुमति आयोजित करने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

इस के लिए इकोगार्डन निर्धारित किया गया है। सरकारी दफ्तरों और विधान भवन के ऊपर और आसपास एक किलोमीटर के अंदर ड्रोन से शूटिंग करना प्रतिबंधित किया गया है। दूसरे स्थानों पर भी पुलिस की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्रफी नहीं की जाएगी। 

लखनऊ के  संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने आदेश पारित किया। उन्होंने आदेश में कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और आगामी त्योहारों जैसे 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, 25 जनवरी को हजर अली का जन्म दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 14 फरवरी को बसंत पंचमी, 24 फरवरी को संत रविदास जयंती, 26 फरवरी को शबे बरात और 8 मार्च को महाशिवरात्रि आदि त्योहार आयोजित होंगे।

साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत वर्तमान में विभिन्न राजनैतिक पार्टी कार्यकर्ताओं और भारतीय किसान संगठनों और विभिन्न प्रदर्शनकारियों की ओर से से धरना प्रदर्शन आदि से शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। ऐसे में लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त उपेंद्र कुमार ने लखनऊ में धारा 144 लगाने का एलान कर दिया। 

आदेश के मुताबिक पुलिस के अनुमति के बिना, न तो पांच या इससे अधिक व्यक्तियों को किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही ऐसे किसी समूह में 2 सम्मिलित होगा। शासन की तरफ से अनुमन्य कार्यक्रमों में यथाआवश्यकता इस नियम को शिथिल किया जा सकता है।

इसके साथ ही कोई भी किसी भी धार्मिक स्थलों पर ज्यादा तेज लाउडस्पीकर नहीं बजा सकता है। रात्रि के समय 75/70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65/55 डेसीबल, रिहायशी क्षेत्र में 55/45 डेसीबल तथा शान्त क्षेत्र में 50/40 डेसीबल अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गयी है। रात्रि 22.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी। 

मन्दिर, मस्जिद गुरूद्वारा, चर्च आदि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तार धार्मिक स्थल के परिसर तक ही सीमित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों, मागों पर नमाज, पूजा अर्चना, जुलूस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबन्धित होगा। ऐसे करने से पहले पुलिस उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी।

कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर या मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके।

साथ ही ये भी आदेश में कहा गया है कि लखनऊ की सीमा के अन्दर कोई भी दुकानदार न तो चाइनीज मांझे का विक्रय करेगा और न ही कोई व्यक्ति क्रय करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे चाइनीज मांझे, तार से पंतग बांध कर नहीं उड़ायेगा, जिससे आम नागरिक को शारीरिक क्षति या सम्पत्ति का नुकसान हो।