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सरकारी कर्मियों का डीए हुआ 46 प्रतिशत, जानें झारखंड कैबिनेट के अन्‍य फैसले

झारखंड
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  • झारखंड जगुआर में कार्यरत पुलिसकर्मियों की विशेष सुविधा/भत्ता पुनरीक्षित

रांची। झारखंड के सरकारी कर्मियों को सरकार ने तोहफा दिया है। उनके महंगाई भत्‍ते (डीए) में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब उन्‍हें 46 प्रतिशत डीए मिलेगा। इसपर झारखंड कैबिनेट ने 3 नवंबर, 2023 की बैठक में मुहर लगा दिया। झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अन्‍य महत्‍वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।

राज्य सरकार के कर्मियों को 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में 1 जुलाई, 2023 के प्रभाव से महंगाई भत्ता (डीए) की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। 1 जुलाई, 2023 से राज्य सरकार के कर्मियों की महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत किए जाने की स्वीकृति दी गई है।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में प्रमंडलीय संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिकों एवं आदेशपालों के पदों का युक्तिकरण (Rationalization) की स्वीकृति दी गई।

झारखंड जगुआर (STF) में कार्यरत सभी पुलिस पदाधिकारी / कर्मियों को दिये जाने वाले विशेष सुविधा/भत्ता को 7th PRC के आलोक में पुनरीक्षित करने की स्वीकृति दी गई।

ये हैं अन्‍य फैसले

★ बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय SSLNT Mahila Mahavidayalaya, Dhanbad के Science Block (LG+G+6) के निर्माण कार्य के लिए 37 करोड़ 47 लाख 68 हजार की स्वीकृति दी गई।

★ “मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के अविद्युतीकृत टोलों / घरों और शहरी क्षेत्रों के बचे हुए अविद्युतीकृत स्थानों को विद्युतीकृत करने के लिए 1485.39 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड पुलिस रेडियो ऑपरेटर नियुक्ति नियमावली एवं झारखंड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक, वायरलेस सब इंस्‍पेक्‍टर संवर्ग नियुक्ति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ गोलाई वीयर योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य के लिए 35 करोड़ 75 लाख 33 हजार 400 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ घाघरी वीयर योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य सहित विभिन्न संरचनाओं की मरम्मत कार्य के लिए 42 करोड़ 34 लाख 81 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ रांची शहर अन्तर्गत “Construction of Flyover from Bahubazar to Patel Chowk connecting Siramotli-Mecon Flyover at Patel chowk and Kokar-Yogada Satsang Ashram Flyover Bahubazar (Length-1.25Km) at (भू-अर्जन, R&R एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित)’ के लिए 213 करोड़ 35 लाख 98 हजार 600 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ संजय कुमार शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गोड्डा को अधिरोपित दंड के विरूद्ध समर्पित अपील आवेदन को अस्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2023-2024 में केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत रेप एवं पोक्सो मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए गठित स्पेशल कोर्ट के संचालन के लिए 3 करोड़ 63 लाख 82 हजार 500 रुपये का झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई।

★ औद्योगिक घरानों के द्वारा झारखंड राज्यान्तर्गत निर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन Public Private Partnership (PPP) के अंतर्गत करने के संबंध में शर्तों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ भारत के 9 राज्यों से झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के कल्याणार्थ MoU (समझौता ज्ञापन) का प्रारूप पर अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य के निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण अन्तर्गत संचालित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं संलग्न कार्यालयों में उपलब्ध अकार्यरत भारी / लघु मशीन / उपकरणों / उपस्कर, Scrap (कबाड़) इत्यादि में e-Auction प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए मनोनयन के आधार पर MSTC Ltd. (भारत सरकार का उपक्रम) को Service Provider के रूप में प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई।

★ वर्ष 1984-85 चरण के झारखंड में स्थित परियोजना उच्च विद्यालयों में प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा मान्यता के छूटे हुए मामलों से संबंधित विषय के संबंध में गठित समिति की अनुशंसा / प्रतिवेदन के आधार पर सहायक शिक्षकों की सेवा की मान्यता प्रदान किये जाने और शेष मामले में सेवा मान्यता के दावे को अस्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।

★ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए तत्कालिक व्यवस्था के तहत Service procurement के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में परमेश्वर मुंडा, झा०प्र०सं० सम्प्रति निदेशक, लेखा, प्रशासन एवं स्व-नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, देवघर को अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान की गई वैचारिक प्रोन्नति की तिथि का वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ दुमका स्थित हवाई अड्डा में प्रस्तावित Commercial Pilot’s License with Multi engine rating and Airbus 320 Type rating प्रशिक्षण अकादमी के लिए प्रशिक्षण शुल्क, प्रवेश प्रक्रिया तथा 15 प्रशिक्षुओं के लिए शत प्रतिशत छात्रवृत्ति नीति के निर्धारण की स्वीकृति दी गई

★ बासुकीनाथ नगर पंचायत अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के पीपीपी पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन के लिए 105 करोड़ 15 लाख 7 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जुलाई, 2023 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। 1 जुलाई, 2023 से राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों की महंगाई राहत दरों को 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत की किए जाने की स्वीकृति दी गई है।

★ झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्ते) नियमावली, 2001 के नियम 4(a) में उल्लिखित प्रावधान और झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर 13 अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ वर्ष 2024 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने की स्वीकृति दी गई।

★ सरायकेला-खरसावां जिलान्तर्गत ‘मजनाघाट (सरायकेला-चाईबासा मुख्य पथ) से तेलाईहाता (चाईबासा-राजनगर मुख्य पथ) भाया सिदाडीह पथ (कुल लम्बाई-14.080 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए मजबूतीकरण, चौड़ीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टींग सहित)” के लिए 35 करोड़ 63 लाख 26 हजार 500  रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

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