- 6 दिनों में फाइन जमा नहीं करने पर होगी कार्रवाई
रांची। अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता वर्षों से उठा रहा था। उसपर रांची जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग ने कार्रवाई की है। जुर्माना लगाया है। फाइन जमा नहीं करने पर उसपर कार्रवाई होगी।
148848.60 रुपये का जुर्माना
रांची जिले के मांडर प्रखंड की लोइयो के लोइयोकती टोली निवासी परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता मो खालिद यह लाभ उठा रहा था। उसपर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने 148848.60 रुपये का जुर्माना लगाया है।
6 दिनों में जमा करने का निदेश
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अभिकर्ता को 6 दिनों के अंदर 148848.60 रुपये की जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने, राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने और अपना पक्ष नहीं रखने पर परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
7 वर्ष से उठा रहा था लाभ
अभिकर्ता का परिवार पिछले 7 वर्ष 5 महीने से अंत्योदय राशन कार्ड (संख्या 202005678197) का लाभ उठा रहा था। कार्ड 13 सितंबर, 2015 को बनाया गया था। राशन कार्ड के माध्यम से NFSA/PMGKAY के लिए आवंटित राशन सामग्री का उठाव किया जा रहा था, जो झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली के विरुद्ध है।
प्राथमिकी करने का प्रावधान
नियम में प्राप्त किए गए खाद्यान्न की राशि वसूलने एवं प्राथमिकी दर्ज करने के प्रावधान के अंतर्गत आता है। परिवहन सह हथालन अभिकर्ता के लिए वाहन का स्वामित्व होना अनिवार्य है, जबकि राशन कार्ड के लिए चार पहिया वाहन होने की स्थिति में पात्रता समाप्त हो जाती है।