नई दिल्ली। मुस्लिम समुदाय को लेकर दिए जा रहे आपत्तिजनक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। यह पूर्व नौकरशाहों, राजनयिकों, शिक्षाविदों ओर से दायर की गई थी। इसे कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया।
कई पूर्व नौकरशाहों, राजनयिकों, शिक्षाविदों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। यह देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के मुस्लिम समुदाय को लेकर दिए जा रहे आपत्तिजनक बयान के खिलाफ़ थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया।
कोर्ट में दायर याचिका में असम, यूपी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत, महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के बयानों का जिक्र किया गया था। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आपने सिर्फ कुछ चुनिंदा नामों के खिलाफ याचिका दाखिल की है।
कोर्ट ने कहा कि याचिका में सबका उल्लेख होना चाहिए था। कोर्ट ने सलाह दी कि आप नई याचिका दाखिल कीजिए। इसमे सभी राजनैतिक दलों की ओर से ही रही भड़काऊ बयानबाजी को रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाए जाने की मांग हो।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए थे। कोर्ट की टिप्पएी को देखते हुए उन्होंने कहा कि वो इस अर्जी के दिये नाम को हटाकर नई अर्जी दाखिल करेंगे। कोर्ट ने इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
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