नई दिल्ली। SIR केस में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
देश की सबसे बड़ी अदालत ने सोमवार को कहा कि वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR में किसी को भी बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि वह इस मामले में जरूरी आदेश या स्पष्टीकरण जारी करेगी।
पीठ ने पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। इनमें ममता बनर्जी की याचिका भी शामिल है।
ममता बनर्जी ने एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से ‘बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाने’ की आशंका जतायी थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की 3 सदस्यीय बेंच ने कहा- हम किसी को भी SIR प्रक्रिया में बाधा डालने की अनुमति नहीं देंगे। राज्यों को यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की ओर से दाखिल हलफनामे का संज्ञान लिया, जिसमें कुछ उपद्रवियों पर SIR संबंधी नोटिस को जलाने का आरोप लगाया गया है।
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट को निर्वाचन आयोग के वकील ने बताया कि SIR नोटिस जलाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है।
केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- यह संदेश जाना चाहिए कि भारत का संविधान सभी राज्यों पर लागू होता है।
शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से निर्वाचन आयोग को ग्रुप-बी के 8,505 अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराये जाने का भी संज्ञान लिया।
कहा कि इन अधिकारियों को SIR प्रक्रिया में प्रशिक्षित और नियोजित किया जा सकता है। पीठ ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में संशोधन के सिलसिले में अंतिम निर्णय हमेशा मतदाता सूची बनाने वाले अधिकारी ही लेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन 8,505 अधिकारियों की नियुक्ति का तरीका और कामकाज निर्वाचन आयोग तय करेगा। सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी के वकील श्याम दीवान ने SIR प्रक्रिया में माईक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति और बड़े पैमाने पर योग्य मतदाताओं के नाम हटाये जाने को लेकर आशंकाएं व्यक्त कीं।
उन्होंने कहा- हम नहीं चाहते कि मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर लोगों के नाम हटाए जाएं।
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