गणपत लाल चौरसिया
गुमला। अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन पर रोकथाम के उद्देश्य से 22 जनवरी, 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे सिसई थाना अंतर्गत मौजा सुपाली में जिला खनन पदाधिकारी एवं खान निरीक्षक ने संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण एवं छापामारी की।
छापामारी के क्रम में कोयल नदी से अवैध रूप से बालू उत्खनन कर भंडारण किए जाने का मामला सामने आया। मौजा सुपाली पतराडांड़ स्थित प्राथमिक विद्यालय के पीछे लगभग 18,000 घनफीट और उससे लगभग 300 मीटर आगे कोयल नदी के समीप लगभग 12,000 घनफीट यानी कुल 30,000 घनफीट अवैध बालू उत्खनन कर भंडारित पाया गया।
जांच में यह पाया गया कि उक्त अवैध बालू उत्खनन एवं भंडारण प्रेम साहु (पिता– प्रयाग साहु, निवासी– भागफेनी रापुटोली, थाना– सिसई), सुधीर साहु (पिता– स्व. बाबूलाल साहु, निवासी– नागफेनी, थाना– सिसई), जगन उरांव (पिता– स्व. गीमे उरांव, निवासी– नागफेनी, थाना– सिसई), सुभाष गिंज (पिता– सुशील गिंज, निवासी– सुपाली नागफेनी, थाना– सिसई) द्वारा किया जा रहा है।
पूर्व में भी प्रेम साहु, सुधीर साहु एवं जगन उरांव के विरुद्ध अवैध बालू से संबंधित मामलों में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि उक्त स्थल पर कोई वैध खनन पट्टा अथवा भंडारण अनुज्ञप्ति नहीं है, जो कि पूर्णतः अवैध है।
जब्त बालू का निष्पादन उपायुक्त के स्तर से नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जब्त बालू को ग्राम प्रधान, नागफेनी, विरिया पहान को जिम्मानामा पर सौंपा गया है।
अतः उपरोक्त अवैध बालू उत्खनन एवं भण्डारण में संलिप्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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