रांची। बड़ी खबर आई है, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गिग श्रमिक विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है।
इसके बाद अब गिग श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन और उनके कल्याण के लिए गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड के गठन का रास्ता साफ हो गया है।
अब राज्य के 50 हजार से अधिक गिग वर्कर इस कानून के दायरे में आ जाएंगे, जिसमें जोमैटो, स्विगी, अमेजन, कैब चालक और अखबार के हॉकर शामिल हैं।
जानें क्या है मुख्य प्रावधान
- गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड : रजिस्ट्रेशन और कल्याण के लिए बोर्ड का गठन।
- जुर्माना : उल्लंघन करने पर एग्रीगेटर्स से 50 हजार से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना।
जानें मिलेंगी कौन-कौन सुविधाएं
- दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ।
- न्यूनतम पारिश्रमिक, शिक्षा और वृद्धावस्था सुरक्षा।
- ऋण (लोन), स्किल डेवलपमेंट और अंतिम संस्कार सहायता।
गिग वर्कर्स को मिलेंगे ये अधिकार
- न्यूनतम पारिश्रमिक तय (समय और दूरी पर आधारित)।
- अनुबंध सरल और स्पष्ट भाषा में।
- शिकायतें सीधे बोर्ड में।
- अन्य लाभ : आपात सहायता, शिक्षा योजनाएं, वृद्धावस्था सुरक्षा।
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