फूड लाईसेंस प्राप्त पेय पदार्थ में “ओआरएस” शब्द का उपयोग भ्रामक

झारखंड
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आनंद कुमार सोनी

लोहरदगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 14 अक्‍टूबर, 2025 से प्रभावी आदेश के अनुसार किसी भी फूड लाईसेंस प्राप्त पेय पदार्थ के ट्रेडमार्क या ब्रांड नाम में “ओआरएस” शब्द का उपयोग भ्रामक पाया गया है। अतः ऐसे सभी पेय पदार्थों का निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय प्रतिबंधित किया गया है।

प्रतिबंधित पेय पदार्थों में ओआरएस शब्द वाले उत्पाद जैसे; ORSL, Glucon D, Active-ORS, Rebalanz ORS आदि शामिल हैं। यद्यपि इन उत्पादों पर “नॉट ओआरएस” लिखा होता है, फिर भी इनका उपयोग उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकता है, इसलिए इन पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

लोहरदगा जिला में उक्त आदेश के अनुपालन के लिए आज खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मोईन अख्तर ने लोहरदगा शहरी क्षेत्र स्थित विभिन्न दवा दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में० राजू मेडिकल स्टोर, मे० शिवम मेडिकल स्टोर, मे० गोपाल स्टोर, मे० रिया एजेंसी एवं मे० नित्या ईन्टरप्राईजेज का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान कारोबारियों को इस आदेश की जानकारी दी गयी। स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जिन पेय पदार्थों के नाम में “ओआरएस” शब्द आता है, उनका क्रय-विक्रय तत्काल प्रभाव से बंद करें।

सभी थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया जाता है कि जिनके पास ऐसे प्रतिबंधित उत्पाद उपलब्ध हैं, वे उन्हे शीघ्र ही संबंधित निर्माता कंपनी को वापस करें तथा उनका विपणन या विक्रय न करें।

जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आने वाले दिनों में निरीक्षण के दौरान ऐसे प्रतिबंधित पेय पदार्थ पाए जातें है, तो संबंधित दुकानदारों के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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