रांची। सेवानिवृत्त मुख्य सचिव अलका तिवारी को झारखंड का राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। इसकी अधिसूचना पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने 1 अक्टूबर, 2025 को जारी किया।
अधिसूचना में कहा गया है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती अलका तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त, झारखंड के पद पर नियुक्त किया जाता है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद ग्रहण की तिथि से 4 वर्ष के लिए पद धारण करेंगी, परन्तु राज्य निर्वाचन आयुक्त 4 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व, यदि 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती हैं, तो वे उस तारीख को, जिस तारीख को उक्त आयु प्राप्त कर लेंगी, अपना पद रिक्त कर देंगी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवाशर्त एवं पदावधि राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशत्त) नियमावली, 2001 एवं यथा संशोधित के द्वारा विहित होगी।
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