आनंद कुमार सोनी
लोहरदगा। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर गुरुवार को बुजुर्गों को वरिष्ठ नागरिक अधिकार की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का आयोजन नालसा, झालसा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश राजकमल मिश्रा एवं सचिव राजेश कुमार के दिशा निर्देश पर परहेपाट पंचायत में हुआ।

इस अवसर पर पीएलवी कलावती कुमारी, किसको थाना पीएलवी वीरचंद भगत एवं जोबांग थाना पीएलवी जोगिंदर राम ने किस्को प्रखंड के ग्राम सेमरडीह, बिढौर कॉलोनी क्षेत्र के बुजुर्गों को वरिष्ठ नागरिक के अधिकार के बारे में बताया।
बुजुर्गों को बताया गया बैंक, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अस्पतालों आदि में वरिष्ठ नागरिकों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी गई।
60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों या रिश्तेदारों से भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं, यदि वे अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं।
यदि कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति अपने बच्चों या रिश्तेदारों को स्थानांतरित कर देता है और बाद में अपने भरण-पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए धन पाने में असफल रहता है, तो वे न्यायाधिकरण में अपील कर सकते हैं। अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं।
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