
लक्ष्मी प्रसाद सिंह
हुसैनाबाद (पलामू)। हुसैनाबाद के सोहेया पहाड़ लीज मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने सीओ से रिकार्ड मांगा है। इस मामले में न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में इस मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया।
हुसैनाबाद में सोहेया पहाड़ पर वर्ष, 2017 में फर्जी दस्तावेज के आधार पर लीज देने के आरोप को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में हुसैनाबाद के अंचल अधिकारी को रिकार्ड के साथ शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। पूर्व में अदालत ने पलामू के जिला खनन पदाधिकारी को जवाब दाखिल करने को कहा था।
जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि सभी दस्तावेज अंचल अधिकारी के पास रहते हैं। उनके पास पहाड़ से संबंधित दस्तावेज नहीं है। इसके बाद अदालत ने हुसैनाबाद के अंचल अधिकारी को दस्तावेज के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
इस संबंध में सोहेया पहाड़ बचाओ संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष व दमदमी गांव निवासी रामकेश्वर महतो की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी की ओर से कहा गया कि खतियान में जंगल झाड़ लिखा हुआ है। अधिकारियों की मिली भगत से खतियान में पहाड़ लिखकर लीज आवंटित कराया गया, जो गलत है।
प्रार्थी का कहना है कि पुराने सर्वे खतियान में खाता नंबर 16 प्लॉट नंबर 87,88 एवं 89 में भूमि का किस्म जंगल पहाड़ और जंगल झाड़ी दर्ज है। नियमानुकूल लीज की गई भूमि से दो सौ पचास मीटर की दूरी पर वन भूमि होना चाहिए, जबकि पत्थर उत्खनन का कार्य वन भूमि से से बिलकुल सटी हुई भूमि में कराया जा रहा है, जो खनन एवं वन अधिनियम के विरुद्ध है और लीज शर्तों का खुलमखुल्ला उल्लंघन है।
आरोप है कि आमसभा के नाम पर ग्रामीणों को बरगला कर हस्ताक्षर करा लिया गया। विभाग द्वारा लीज पर दी गई भूमि का बिना सीमांकन कराए ही कई महीनों तक पत्थर का उत्खनन कराया गया। इसके विरोध में रामकेश्वर मेहता के नेतृत्व में ग्रामीणों ने लगभग दो साल तक लगातार धरना -प्रदर्शन किया। इसके बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। विवश होकर श्री मेहता ने उच्च न्यायालय का शरण लिया है।
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