मुखिया को किया गया निलंबित, शक्‍ति‍ भी जब्‍त

झारखंड
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हजारीबाग। जिले के विष्‍णुगढ़ प्रखंड के ग्राम पंचायत अलपिटो की मुखिया श्रीमती सुमिता देवी की शक्ति जब्‍त कर ली गई है। उन्‍हें निलंबित भी कर दिया गया है। इसकी अनुशंसा उपायुक्‍त ने पंचायती राज विभाग से की थी। झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग ने 21 अप्रैल, 2025 को उपायुक्त के भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की है।

विभागीय जांच में पाया गया कि मुखिया सुमिता देवी और उनके पति धनराज यादव द्वारा 15वें वित्त आयोग एवं अन्य मदों से संचालित योजनाओं में नियमों का उल्लंघन करते और वित्‍तीय अनियमितता बरतने की बात सामने आई है।

यह बात भी सामने आई कि 15वें वित्‍त आयोग से संबंधित वित्‍तीय वर्ष 2021-22 में 16 योजनाओं का क्रियान्‍वयन कराने में लाभुक समितियों को भुगतान किए बिना राशि सीधे एक व्यक्ति नारायण यादव के खाते में जमा कराई गई। यह स्पष्ट रूप से वित्तीय अनियमितता है।

उक्‍त आरोपों पर श्रीमती सुमिता देवी को सफाई देने का अवसर भी दिया गया था। हालांकि उन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं किया। विभाग ने उन्हें पंचायत राज अधिनियम 2001 के तहत दोषी पाया। उन्‍हें निलंबित करते हुए मुखिया पद की समस्‍त शक्तियां निलंबित कर दी गई है।

झारखंड पंचायती राज विभाग के उप निदेशक शैलेश कुमार ने इसका आदेश 9 जुलाई को जारी किया। इसपर विभागीय मंत्री का अनुमोदन भी प्राप्‍त है।

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