आरटीई प्रवेश के संबंध में निजी स्कूलों के साथ बैठक, डीपीएस को फटकार

झारखंड
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  • बैठक में अनुपस्थित रहे विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस

रांची। आरटीई एक्ट के अंतर्गत अभिवंचित वर्ग के छात्रों के लिए सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होती है। इसी क्रम में रांची जिला के 121 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के 1217 सीटों पर नामांकन के लिए पहली बार पोर्टल के माध्यम से पूर्ण रूपेण ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई।

ऑनलाइन 1744 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1158 वैध आवेदनों का लॉटरी के माध्यम से स्कूल चयन किया गया। इसमें से 672 सीटों पर छात्रों का चयन हुआ। इन छात्रों के नामांकन में हो रही देरी की वजह से उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्राचार्य के साथ बैठक 15 जुलाई को की, जिन्होंने नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं की है।

उपायुक्त के निर्देश पर 116 आवेदनों की जांच करते हुए सभी विद्यालयों के लॉगिन पर वापस किया गया। अनिवार्य रूप से नामांकन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त अगर कोई आवेदन रद्द किया जाता है तो उसके बदले वैध छात्रों के नाम के अनुशंसा नामांकन के लिए की जाएगी।

आज की बैठक में अनुपस्थित रहे विद्यालयों को कारण बताओं नोटिस के साथ नामांकन के लिए अंतिम चेतावनी दी गई। किसी भी स्थिति में नामांकन पूरे नहीं करने वाले विद्यालयों की अनुशंसा आरटीआई की मान्यता रद्द करने के लिए की जाएगी।

उपायुक्त द्वारा शिक्षा एडमिन को रेफर किए गए आवेदनों के वैध कारण नहीं होने पर डीपीएस विद्यालय रांची के द्वारा अभी तक 24 बच्चों का नामांकन विभिन्न दस्तावेज के आवश्यकता दिखाते हुए नामांकन नहीं लिया गया।

बैठक में अनुपस्थित रहे विद्यालयों संत अलोईस स्कूल, संत अरविंदो एकेडमी, संत कोलंबस एवं छोटानागपुर पब्लिक स्कूल स्कूल मुर्ग, जेवियर स्कूल धुर्वा, आरबी स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, आईटीसी पब्लिक स्कूल मुरी, डॉन बॉस्को इंग्लिश मीडियम स्कूल विद्यालय को कड़ी फटकार लगाई गई।

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