- उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने जारी किया आदेश
गुमला। पर्यावरण संरक्षण एवं नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में मानसून के दौरान बालू उठाव पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी प्रेरणा दीक्षित ने आवश्यक आदेश एवं सूचना जारी की है।
उक्त के आलोक में गुमला जिले अंतर्गत स्थित नदियों में कटेगरी-1 एवं कटेगरी -2 के बालू घाटों से बालू का उठाव 10 जून से 15 अक्टूबर, 2025 तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
उपायुक्त गुमला ने जिले के सभी संबंधित अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी एवं प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देशित किया है कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। प्रतिबंधित अवधि में किसी भी प्रकार के अवैध बालू उठाव या परिवहन पर त्वरित कार्रवाई करें।
साथ ही उन्होंने जिलेवासियों एवं बालू घाट संचालकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पूर्णतः पालन करें तथा पर्यावरण संरक्षण में प्रशासन का सहयोग करें।
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