मानसून अवधि में सभी घाटों से बालू उठाव पर पूर्ण प्रतिबंध

झारखंड
Spread the love

  • उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने जारी किया आदेश

गुमला। पर्यावरण संरक्षण एवं नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में मानसून के दौरान बालू उठाव पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी प्रेरणा दीक्षित ने आवश्यक आदेश एवं सूचना जारी की है।

उक्त के आलोक में गुमला जिले अंतर्गत स्थित नदियों में कटेगरी-1 एवं कटेगरी -2 के बालू घाटों से बालू का उठाव 10 जून से 15 अक्‍टूबर, 2025 तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

उपायुक्त गुमला ने जिले के सभी संबंधित अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी एवं प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देशित किया है कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। प्रतिबंधित अवधि में किसी भी प्रकार के अवैध बालू उठाव या परिवहन पर त्वरित कार्रवाई करें।

साथ ही उन्होंने जिलेवासियों एवं बालू घाट संचालकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पूर्णतः पालन करें तथा पर्यावरण संरक्षण में प्रशासन का सहयोग करें।

खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्‍यूब वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। साथ ही, सुविधा के मुताबिक अन्‍य खबरें भी पढ़ सकते हैं।

आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्‍टाग्राम, एक्‍स सहित अन्‍य सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। खबरें पढ़ सकते हैं। सीधे गूगल हिन्‍दी न्‍यूज पर जाकर खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।

हमारे साथ इस लिंक से जुड़े
https://chat.whatsapp.com/H5n5EBsvk6S4fpctWHfcLK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *