- दहेज लेना व देना कानूनन अपराध : बेबी सिन्हा
रांची। झालसा के निर्देश और न्यायायुक्त के मार्गदर्शन में अनगड़ा प्रखंड की हेसल पंचायत के हेसल गांव में मानसिक बीमारी और बौद्धिक विकलांगतावाले व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाओं से संबंधित योजनाओं के लिए जानकारी दी गयी। इस अवसर पर पीएलवी बेबी सिन्हा, मीना श्रीवास्तव, मालती कुमारी, शीला देवी व अन्य उपस्थित थे।
पीएलवी बेबी सिन्हा ने बच्चों से संबंधित जे.जे एक्ट, पोक्सो एक्ट इत्यादि की जानकारी दी। कहा कि नशा नहीं करें। नशा से धन और स्वस्थ दोनों पर बुरा असर पड़ता है। मीना श्रीवास्तव ने बाल विवाह की रोकथाम के बारे में बताया। बाल विवाह अधिनियम-2006 की जानकारी लोगों को दी।
मालती कुमारी ने मोटर वाहन दुर्घटना में प्राप्त होनेवाले मुआवजा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीड़ित या पीड़िता मुआवजा के लिए डालसा कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। शीला देवी ने दहेज प्रथा कानून-1961 के बारे में विस्तार से बताया। कहा कि दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है। इसमें सजा भी होती है।
पीएलवी मालती कुमारी ने वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की जानकारी दी। पीएलवी बेबी सिन्हा ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं श्रम कार्ड की जानकारी दी। पेंशन का लाभ लेने की बाते कहीं। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची में इससे संबंधित आवेदन दे सकते हैं।
मौंके पर डालसा के पीएलवी ने उपस्थित लोगों के बीच पम्पलेट और लिफलेट का वितरण भी किये।
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