नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर ममता बनर्जी सरकार को तगड़ा झटका दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए।
पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। कोर्ट ने ओबीसी वर्गीकरण को रद्द कर दिया था। इसमें 77 समुदाय शामल थे, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम थे।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला था कि धर्म ‘इन समुदायों को ओबीसी घोषित करने का एकमात्र मानदंड’ था।
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