सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति पर लगाई रोक

झारखंड
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रांची। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रधानाध्यापक प्रोन्नति पर तत्‍काल रोक लगा दी है। झारखंड उच्च न्यायालय के एलपीए 482/2023 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सुधीर कुमार दुबे एवं अन्य ने चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विक्रम नाथ और प्रसन्ना बी वारले की पीठ ने एसएलपी याचिका को स्वीकार करते हुए प्रतिवादियों को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दि‍या है। मामले का निस्तारण होने तक प्रधानाध्यापक पद की प्रोन्नति पर यथास्थिति बनाए रखते का आदेश पारित किया है। आदेश के अनुसार तत्काल प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति पर फिलहाल रोक रहेगी।

याचिकाकर्ता सुधीर कुमार दुबे एवं अन्य की ओर उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता परमजीत सिंह पटवालिया और अधिवक्ता आरके सिंह ने पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायाधीशों की पीठ ने तत्काल याचिका को स्वीकृत करते हुए यह आदेश पारित किया।

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी और महासचिव राममूर्ति ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को न्यायोचित बताया है।

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