झारखंड उच्च न्यायालय ने टाटा स्टील के पक्ष में सुनाया फैसला

झारखंड
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रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने टाटा स्टील लिमिटेड बनाम पुंज एंड संस के मामले में 13 जून, 2024 को टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल) के पक्ष में फैसला सुनाया है।

गौरतलब है कि पुंज एंड संस प्राइवेट लिमिटेड को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए मासिक किराये के नियम और शर्तों के आधार पर बर्मामाइंस क्षेत्र में स्थित 3.544 एकड़ भूखंड आवंटित किया गया था। उक्त आवंटन पूरी तरह से अस्थायी आधार पर इस विचार के साथ किया गया था कि वे आदित्यपुर क्षेत्र औद्योगिक विकास प्राधिकरण (आयडा) की योजना पूरी होने पर अपने कारखाने को आदित्यपुर में स्थानांतरित कर देंगे।

चूंकि पुंज एंड संस ने आयडा की योजना पूरी होने और कंपनी द्वारा उन्हें दिए गए अतिरिक्त समय के बाद भी परिसर खाली नहीं किया, इसलिए टाटा स्टील ने बेदखली के लिए पुंज एंड संस के खिलाफ 1971 में टाइटल सूट नंबर 3 दायर किया। 1986 में इस मुकदमे पर फैसला आया, जिसके बाद निचली अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ पुंज एंड संस ने निचली अपीलीय अदालत में अपील दायर की।

वर्ष, 1996 में अपील का निर्णय पुंज एंड संस के पक्ष में हुआ। टाटा स्टील ने टाइटल अपील में पारित निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसे द्वितीय अपील संख्या 67/1996 के रूप में क्रमांकित किया गया। इस बीच, मेसर्स पुंज एंड संस ने अपने गठित अटॉर्नी के माध्यम से 21 अक्टूबर 2014 को मेसर्स वाणी इंसुलेशन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में एक बैनामा (सेल डीड) निष्पादित किया I

मेसर्स वाणी इंसुलेशन प्राइवेट ने वर्तमान द्वितीय अपील में आवश्यक पक्षकार के रूप में शामिल होने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे उच्च न्यायालय ने 10 मई 2016 के आदेश के तहत अनुमति दे दी। अंततः,  उच्च न्यायालय की बेंच के समक्ष द्वितीय अपील की सुनवाई हुई और टाटा स्टील द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को अनुमति देते हुए 13 जून, 2024 को निर्णय सुनाया गया।

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