विवेक चौबे
गढ़वा। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग बहुल गावों में धार्मिक स्थल, श्मशान व मसना स्थल की घेराबंदी और सौंदर्यीकरण योजना के लिए अभिलेख व प्राक्कलन उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया है। जिला कल्याण पदाधिकारी के अनुसार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा राज्य के अजा व पिछड़ा बहुल गावों में धार्मिक स्थल, श्मशान तथा मसना स्थलों की घेराबंदी, सौंदर्यीकरण योजना के लिए अभिलेख व प्राक्कलन उपलब्ध कराने का निर्देश है।
प्रावधान के अनुसार योजनाओं के संरक्षण व विकास के लिए आवश्यकतानुसार आधारभूत संरचना का निर्माण यकिया जाएगा। इसमें पेयजल की व्यवस्था, मल्टीपर्पस हॉल का निर्माण, चबुतरा का निर्माण, लैंड स्केपिंग एवं गार्डेनिंग, ड्राइव वे, वॉक वे एवं पार्किंग की व्यवस्था, सोलर आधारित बिजली की व्यवस्था, चहारदीवारी पर सौंदर्यीकरण आदि के कार्य ग्राम सभा के माध्यम से होगी।
भूमि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अभिलेख में दर्ज खतियानी धार्मिक स्थल के संपूर्ण संरक्षण व विकास संबंधी कार्य के लिए चेक स्लीप, नक्शा, खतियान की प्रति मो. 25 लाख रुपए के अंतर्गत तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन आदि के साथ अभिलेख एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया है, ताकि स्वीकृति के लिए कल्याण विभाग को ससमय भेजा जा सके।
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