सीसीएल में यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम पर हुई कार्यशाला

झारखंड
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रांची। सीसीएल के मानव संसाधन विकास विभाग ने प्रकाश हॉल में यौन उत्पीड़न निवारण (पॉश) अधिनियम पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 15 जून को किया। कार्यक्रम में विशेषज्ञ वक्ताओं ने इंटरेक्टिव सत्र में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। इसमें सीसीएल के मुख्यालय और क्षेत्रों सहित 31 अधिकारियों ने भाग लिया।

पहले सत्र में सीसीएल की सीएमएस डॉ. सुमन सिंह ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों एवं एक महिला कर्मचारी के अधिकारों से प्रतिभागियों को परिचित  कराया। उन्होंने आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की भूमिका, जिम्मेदारी और प्रक्रियाओं के बारे में भी विस्तार से बताया।

दूसरे सत्र में श्रीमती सुचिंद्रा द्वारा पॉश अधिनियम के तहत अधिकार और जिम्मेदारियों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने अधिनियम के तहत कर्मचारी और नियोक्ताओं दोनों के अधिकार एवं जिम्मेदारियों को रेखांकित किया।

श्रीमती रश्मी साहा ने ‘कार्यस्थल पर रोकथाम और व्यवहार’ विषय पर अपनी बात रखीं। सुश्री साहा एक फ्रीलांसर और एनजीओ प्रमुख एवं विषय विशेषज्ञ भी है। निदेशक (कार्मिक) हर्ष नाथ मिश्र के मार्गदर्शन में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

महाप्रबंधक (एचआरडी) आरके पांडेय ने सभी प्रतिभागियों और संकाय सदस्यों का स्वागत किया।

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