नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर झटका दिया है। अदालत ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने सात दिन की जमानत मांगी थी।
दिल्ली की अदालत ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। केजरीवाल चिकित्सा कारणों से सात दिन की जमानत मांग रहे थे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के व्यापक प्रचार से पता चलता है कि वह गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं हैं, जिससे उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल सके।
कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जेल में ही अरविंद केजरीवाल का आवश्यक मेडिकल परीक्षण करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट से मिले अंतरिम जमानत के बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया। अभी तिहाड़ जेल में हैं।
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