
- नदी घाटों से बालू का उठाव करते पाए जाने वालों पर होगी कार्रवाई
रांची। झारखंड के सभी नदी बालू घाटों से 10 जून से 15 अक्टूबर, 2024 तक बालू उठाव पर पूर्णत: रोक रहेगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ईर्स्टन जोन बेंच, कोलकाता द्वारा पारित आदेश एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के सस्टनेबल सेंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन के आलोक में यह आदेश जारी किया गया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू है।
रांची उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा द्वारा जिला खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्यों, अनुमंडल पदाधिकारी सदर/बुंडू एवं जिले के सभी अंचल अधिकारियों को नदी घाटों से बालू का उठाव करते पाए जाने वालों पर नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।
इस संबंध में उपायुक्त द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक से अपने स्तर से सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थाना प्रभारियों को आवश्यक आदेश देने का अनुरोध भी किया गया है।
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