अरविंद केजरीवाल रहेंगे जेल में, हाई कोर्ट ने नीचली अदालत के फैसले में बताई ये कमी

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका लगा है। वह अभी जेल में ही रहेंगे। दिल्‍ली हाई कोर्ट ने ज़मानत पर रोक को आगे बढ़ा दिया। ईडी की अपील पर विस्तृत सुनवाई की ज़रूरत बताई।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें कथित मनी लॉन्ड्रिंग आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत के जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ने 20 जून को निचली अदालत द्वारा दिए गए अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी।

पीठ ने 21 जून को एजेंसी द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस बीच न्यायालय ने मुख्य मामले की सुनवाई जुलाई के लिए तय कर दी है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया है और सामग्री पर विचार नहीं किया है।

दिल्‍ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश में 3 कमी बताई। इसमें कागज़ात देखने का समय नहीं होने की बात, पीएमएलए की धारा 45 में बेल के लिए दी गई शर्त का पालन नहीं करना और गिरफ्तारी को गलत कहना शामिल है।

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