राहुल गांधी पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाया 1000 रुपये का जुर्माना, जानें पूरा मामला

झारखंड
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रांची। शुक्रवार को बड़ी खबर झारखंड हाईकोर्ट से आई है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, लोकसभा चुनाव के बीच राजनेता प्रचार में व्यस्त हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुलकर मोदी सरकार, बीजेपी और एनडीए के सदस्य घटक दलों पर हमलावर हैं। इन सबके बीच राहुल गांधी पर झारखंड हाई कोर्ट  से फटकार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, अब हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी पर 1000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है।

बता दें कि,  कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने अमित शाह पर उस समय अपमानजक टिप्पणी की थी, जब वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इस मामले में चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में उनके बयान को लेकर केस दर्ज हुआ था।

अमित शाह से जुड़े इस केस में पहले राहुल को राहत देते हुए हाई कोर्ट ने सुनवाई रोक दी थी। साथ ही केस लेकर राहुल गांधी को कोर्ट के समक्ष जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन राहुल ने जवाब दाखिल करने में बहुत देर कर दी।

ऐसे में अब राहुल गांधी को देर से जवाब दाखिल करने पर कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने उन पर इस देरी के लिए 1000 रुपये का दंड भी लगा दिया है।

साल 2018 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लेकर कहा था कि कोई हत्यारा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। यह बीजेपी में ही संभव है। कांग्रेस के लोग किसी हत्यारे को कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते।

राहुल गांधी के इस बयान पर ही झारखंड के चाईबासा में रहने वाले प्रताप कटियार ने स्थानीय एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसके चलते कोर्ट ने अप्रैल 2022 में कांग्रेस नेता के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था।

खास बात यह है कि इस पर राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद कोर्ट ने दोबारा फरवरी 2024 में गैर जमानती वारंट जारी किया था, तब राहुल गांधी इसके खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट चले गए थे।