Jharkhand : चुनाव कर्मियों के दैनिक और यात्रा भत्ता भुगतान में जिलावार भारी असमानता

झारखंड
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  • पड़ोसी बिहार से कम राशि का हो रहा भुगतान
  • पिछले चुनाव से भी मिल रही कम राशि
  • शिक्षक संघ ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को लिखा पत्र

रांची। लोकसभा निर्वाचन 2024 में प्रतिनियुक्त मतदान कर्मियों के मानदेय भुगतान में झारखंड में भिन्नता है। विभिन्न जिलों में अलग-अलग राशि का भुगतान किया जा रहा है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने इसे लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के समक्ष आपत्ति दर्ज कर सुधार की मांग की है।

संघ के मुताबिक सरायकेला-खरसावां में पीठासीन पदाधिकारियों को 3100 और अन्य मतदान पदाधिकारियों को 2200 का भुगतान किया गया। रांची जिले में यह क्रमशः 2500 और 2000 रुपये दिया गया। लोहरदगा और बोकारो में क्रमशः 2000 और 1600 एवं गुमला में 1700 और 1300 रुपये भुगतान किया जा रहा है। इसी प्रकार सिंहभूम, पलामू, दुमका आदि जिलों में मानदेय राशि भुगतान में भिन्नता है। राष्ट्रीय स्तर के इस आम चुनाव में सभी मतदान कर्मियों के लिए एक समान उचित दर से राशि का भुगतान होना चाहिए। कई जिलों में पिछले चुनाव में मिली राशि से भी कम राशि दी जा रही है।

संघ ने कहा कि पड़ोसी बिहार राज्य में पीठासीन पदाधिकारियों को दैनिक 700 रुपये, प्रथम और द्वितीय मतदान पदाधिकारी को 500 रुपये की दर से क्रमशः 5250 एवं 4050 रुपये का भुगतान किया गया है। यह झारखंड से अधिक है। बिहार में मतदान दल के प्रत्येक पदाधिकारी को मतदान केंद्र पर ड्यूटी के दौरान नाश्ता एवं भोजन के लिए 1050 रुपये का भी भुगतान किया जा रहा है, जबकि झारखंड में नहीं।

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को पत्र पत्र लिखकर मतदान कर्मियों के भत्ते भुगतान के इस जिलावार और राज्यवार विसंगति को दूर करने की मांग की है।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, महासचिव राम मूर्ति ठाकुर, उपाध्यक्ष दीपक दत्ता, हरे कृष्ण चौधरी, मुख्‍य प्रदेश प्रवक्ता नसीम अहमद, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडलीय अध्यक्ष अजय सिंह, रांची जिला अध्यक्ष सलीम सहाय तिग्गा आदि ने कहा है कि राष्ट्रीय चुनाव में मतदान कर्मियों को चुनाव ड्यूटी के लिए एकसमान भत्ते और मानदेय का भुगतान होना चाहिए। साथ ही, राज्य के अंतर्गत राशि भुगतान में जिलावार भिन्नता सबसे अधिक अचंभित करती है, जिसपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।

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