
रांची। बड़ी खबर आ रही है, शुक्रवार को रांची पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय की टीम को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर से जुड़े मामले में नोटिस भेज मार्च के तीसरे हफ्ते में जांच में शामिल होने को कहा है।
नोटिस के बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी रांची ने कहा, “एक नोटिस भेजा गया है। जांच अधिकारी (आईओ) अधिक जानकारी दे पाएंगे। वर्तमान में, वह कुछ मामलों के लिए स्टेशन से बाहर हैं।” बता दें कि, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एफआईआर के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें ईडी अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था।
बताते चलें कि, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनकी छवि को खराब करने के मकसद से 29 जनवरी को शांतिनिकेतन, दिल्ली स्थित उनके आवास और झारखंड भवन पर रेड डाली थी।
उन्होंने ईडी अधिकारियों पर आदिवासी होने के कारण उन्हें परेशान करने और उन्हें बदनाम करने का भी आरोप लगाया। उनकी शिकायत पर झारखंड पुलिस ने 31 जनवरी को एसटी-एससी (पीए) एक्ट की धारा 3(1) (पी) (आर)(एस) (यू) के तहत एफआईआर दर्ज की थी।
बताते चलें कि, 29 फरवरी को झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत मांगी थी।