लोकपाल केस में पूर्व सीएम शिबू सोरेन की याचिका पर आया कोर्ट का फैसला, जानें

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। लोकपाल केस में झामुमो सुप्रीमो और पूर्व सीएम शिबू सोरेन की याचिका पर दिल्‍ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। लोकपाल में भाजपा के गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दूबे ने केस दाखिल किया है।

जानकारी हो कि डॉ दूबे ने वर्ष, 2020 में लोकपाल में शिबू सोरेन और उनके परिजनों के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में सरकारी राशि का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया। इसकी जांच की मांग की।

लोकपाल में शिकायत के खिलाफ शिबू सोरेन ने दिल्‍ली हाई कोर्ट में अपील की थी। सोरेन ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए कोई से इसे खारिज करने की मांग की थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद 25 सितंबर, 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

डॉ दूबे ने सोशल मीडिया एक्‍स पर इस बारे में जानकारी साझा की। उन्‍होंने लिखा, ‘आज दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल में दाखिल मेरे केस को सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा। दख़लंदाजी से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि सोरेन परिवार के भ्रष्टाचार पर फ़िलहाल लोकपाल की कार्रवाई और सीबीआई जांच कानून सम्मत है।’

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