सिम कार्ड खरीदने के बदले नियम, उल्‍लंघन करने पर लगेगा 10 लाख जुर्माना

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। सिम कार्ड खरीदने का नियम बदल गया है। इसके बारे में जान लें। इसका उल्‍लंघन करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसलिए नया सिम खरीदने से पहले इसके बारे में जरूर जान लें। नया नियम 1 दिसंबर, 2023 से लागू हो गया है।

नए नियम के मुताबिक सिम कार्ड बेचने वाले सभी डीलरों को पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। उन्‍हें रजिस्‍ट्रेशन भी कराना होगा। इसकी अनदेखी कर थोक में सिम बेचने वाले डीलर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। उसे सजा भी हो सकती है।

डुप्‍लीकेट सिम लेने पर भी लोगों को आधार कार्ड देना होगा। उन्‍हें एड्रेस प्रूफ भी देना होगा।

अब तक एक आईडी कार्ड पर लोग दर्जनों सिम ले लेते थे। अब नियम बदल गया है। अब एक आईडी कार्ड पर अधिकतम 9 सिम जारी होंगे। बिजनेस चलाने वाले अधिक सिम ले सकते हैं।

नए नियम के मुताबिक नंबर बंद होने के 90 दिन बाद ही उस नंबर को किसी दूसरे व्‍यक्ति को दिया जा सकेगा। सिम बंद होने के तुरंत बाद उस नंबर से नया सिम जारी नहीं होगा।

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