Jharkhand हाईकोर्ट ने गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड में राज्य सरकार से मांगी ये रिपोर्ट, जेलर समेत 7 निलंबित

अपराध झारखंड
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रांची। धनबाद मंडल कारा में बंद गैंगस्टर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या के मामले की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट में हुई। इस दौरान आईजी जेल उमाशंकर सिंह कोर्ट के समक्ष वर्चुअल रूप से उपस्थित हुए और कोर्ट के सवालों का जवाब दिया।

सुनवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट को बताया कि एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एवं अपर समाहर्ता एवं सिटी एसपी धनबाद द्वारा जेल में सुरक्षा की चूक की जांच की जा रही है। तीन सदस्यीय कमेटी जांच कर रही है। इसके अलावे सीआईडी आईजी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को जानकारी दी गई कि अब तक हुई जांच में जेल से दो पिस्टल, छह मोबाइल फोन बरामद किये गए हैं। गोली चलाने वाले की पहचान कर ली गई है। मामले में चार प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

मुख्य आरोपी सुंदर महतो को रिमांड पर लिया गया है। घटना को लेकर धनबाद के जेलर समेत सात कक्षपालों को निलंबित कर दिया गया है। 23 कैदियों को राज्य की दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावे जेलर को निलंबित कर दिया गया है।

कोर्ट ने महाधिवक्ता राजीव रंजन से जानना चाहा कि क्या इस मामले में वृहत षड्यंत्र और पॉलिटिकल एंगल को देखते हुए राज्य सरकार मुख्यालय स्तर पर एसआईटी बनाने पर विचार कर सकती है या नहीं, अगली सुनवाई में कोर्ट को बताएं।

साथ ही कोर्ट ने मामले में तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर निर्धारित की है। मामले की सुनवाई हाइब्रिड मोड में मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने सरकार की ओर से पक्ष रखा।

बताते चलें कि, रविवार को धनबाद जेल के अंदर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद कोर्ट ने मामले को सोमवार को संज्ञान लेते हुए आईजी कारागार को तलब किया था। गैंगस्टर अमन सिंह धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह की हत्या के मामले में लंबे समय से जेल में बंद था।