कर्नाटक। बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है, जहां जनता दल सेक्युलर के इकलौते लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना की सदस्यता चली गई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को याचिका की सुनवाई करते हुए सांसद रेवन्ना को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है।
सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में गलत जानकारी दी थी। इसे लेकर भाजपा के पराजित उम्मीदवार ए मंजू और एक मतदाता जी देवराजे गौड़ा ने एक याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला आया है।
लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और जनता दल सेक्युलर यानी JDS प्रमुख के पोते हैं। इन्होंने कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। रेवन्ना अपनी पार्टी के इकलौते सांसद थे। रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना विधायक हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। भाई सूरज रेवन्ना विधान परिषद के सदस्य हैं।
जानें पूरा मामला
सांसद रेवन्ना ने अपने हलफनामे में 24 करोड़ रुपए से अधिक की आय को छुपा लिया था। कोर्ट में याचिकाकर्ता मंजू का पक्ष रखने वाले वकील शिवानंद ने बताया कि उच्च न्यायालय ने रेवन्ना पर छह साल चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है।
इसके साथ ही चुनाव आयोग को रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना और भाई के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिया है। इस फैसले के खिलाफ रेवन्ना उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं।
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