Jharkhand : रांची के इस इलाके में कल से धारा 144, जानें वजह

झारखंड
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रांची (Jharkhand)। झारखंड की राजधानी रांची के धुर्वा इलाके में 11 सितंबर से धारा 144 लगाई जा रही है। इस दौरान कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इसका उल्‍लंघन करने पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

जिला प्रशासन को सूचना मिली है कि झारखंड राज्य तेजस्विनी कर्मचारी संघ द्वारा 11 सितंबर, 2023 को प्रभात तारा मैदान से जुलूस के रूप में चलकर रांची प्रोजेक्ट भवन तक जाना है। प्रोजेक्ट भवन का घेराव एवं अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन करने की भी सूचना है।

प्रशासन के अनुसार प्रोजेक्ट भवन (झारखंड मंत्रालय) के समीप कई सरकारी कार्यालय और सरकारी उपक्रमों के कार्यालय स्थित है। यहां इस धरना-प्रदर्शन के क्रम में सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित, विधि-व्यवस्था की समस्या और लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इस आलोक में रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा दं०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धुर्वा गोलचक्कर से प्रोजेक्ट भवन से चांदनी चौक, हटिया को जोड़ने वाली सड़क और इसकी 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह निषेधाज्ञा 11 सितबंबर, 2023 के प्रातः 8 बजे से अगले आदेश तक के लिए लागू रहेगी।

इसका करना होगा पालन

  • उक्त क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक और अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।
  • किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
  • किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
  • किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।
  • किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।

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