Big News : कोयला कामगारों को बड़ा झटका, अदालत ने वेतन समझौते को किया खारिज, देखें आदेश

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भोपाल। कोयला कामगारों को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने कोयला मंत्रालय के 11वें वेतन समझौते की मंजूरी के आदेश को खारिज कर दिया है। इसे स्‍वीकृति के लिए डीपीई को भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस आदेश का प्रभाव कोल इंडिया, उसकी सहायक कंपनी और एससीसीएल में कार्यरत 2.50 लाख से अधिक कामगारों पर पड़ेगा।

जानकारी हो कि कोल इंडिया के अधिकारियों ने कामगारों के वेतन समझौते को चुनौती दी थी। इसपर रोक लगाने की मांग की थी। कहा था कि इसमें डीपीई की मंजूरी नहीं ली गई है। बीते 29 अगस्‍त को अंतिम सुनवाई के बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यूनियन की ओर से इसमें एचएमएस के नाथूलाल पांडेय ने दलील दी थी।

जबलपुर हाई कोर्ट ने 8 सितंबर को अपना फैसला सुनाते हुए 11वों वेतन समझौते के 22 जून, 2023 के कोल मंत्रालय द्वारा जारी अप्रूवल ऑर्डर को रद्द कर दिया। इस मामले पर निर्णय लेने के लिए डीपीई के पास भेजने का आदेश दिया है। उसपर 60 दिनों में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

ये है अदालत का आदेश

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