रांची (Jharkhand)। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर नया आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया है। इसकी जानकारी उन्होंने 29 अगस्त, 2023 को सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को दी है।
निदेशक ने लिखा है कि झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ और अन्य बनाम-राज्य सरकार एवं अन्य मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने 26 जुलाई, 2023 को न्यायादेश पारित किया है। इसमें नियमानुसार शिक्षकों को ग्रेड-4/ ग्रेड-7 और अगली प्रोन्नति देने का आदेश दिया गया है।
निदेशक ने लिखा है कि उक्त पारित न्यायादेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र के साथ संलग्न है। निर्देश दिया जाता है कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में शिक्षकों को नियमानुसार ग्रेड-4 / ग्रेड-7 एवं अगली प्रोन्नति देने की कार्रवाई की जाय।
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