रांची। झारखंड के पूर्व सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह प्राथमिकी कांके थाना क्षेत्र के पतरा टोली निवासी सोनू तिर्की (मुंडा) ने दर्ज कई है। उनके खिलाफ लिखित शिकायत की है।
सोनू ने लिखित शिकायत में कहा है कि झारखंड के निर्माण में हमारे समाज के कई नेताओं का बलिदान खासकर शिबू सोरेन एवं उनके परिवार का कठिन संघर्ष एवं त्याग रहा। शिबू सोरेन को दिशोम गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है। झारखंड के प्रत्येक नगरिक को अपने राज्य में मान और सम्मान के साथ रहने का पूर्ण अधिकार है। किसी को भी यह अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी भी नागरिक को घृणित और अपमानजनक शब्दों से संबोधित करें।
शिकायत में कहा है कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसे घृणित या अपमानित शब्दों का प्रयोग करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। भाजपा नेता एवं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा राजनीतिक लाभ लेने के लिए हमारे समाज और राज्य के नेता पर घृर्णित एवं अपमानित शब्दों का प्रयोग अपने भाषण में किया है।
बाबूलाल मराडी द्वारा सूबे के मुख्यमंत्री और आदिवासी समाज के सदस्य हेमंत सोरेन के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग एवं टिप्पणी की गई है। दिशोम ‘गुरू शिबू सोरेन ने झारखंड प्रदेश बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। आदिवासी समाज के सर्वमान्य नेता के प्रतीक हैं। उनके परिवार के विरूद्ध द्वेष फैलाने की नीयत से यह कहा गया कि सोरेन परिवार पैदाइश गड़बड़ और लुटेरा है।
सोशल मीडिया पर इस तरह का बयान आने पर लोगों द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा है कि आदिवासी नेता का पूरा परिवार ही गड़बड़ और लुटेरा है, जिससे मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। इस तरह की भाषणबाजी से लोगों के मन में सोरेन परिवार के विरूद्ध द्वेष उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है।
सोनू ने लिखा है कि उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500, 504, 505 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया जाए।
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