सुप्रीम कोर्ट ने ED डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने को दी मंजूरी, पहले एक्सटेंशन को माना था गलत, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली देश
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नई दिल्ली। गुरुवार को केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए SC ने मंजूरी दे दी है। संजय मिश्रा अब 15 सितंबर तक ईडी डायरेक्टर के पद पर रह सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला राष्ट्र हित में लिया जा रहा है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर तक का एक्सटेंशन मांगा था, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट राजी नहीं हुआ। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इससे आगे अब कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

इसमें एक्सटेंशन बढ़ाने के पीछे FATF रिव्यू की दलील दी गई थी। कहा गया था कि मिश्रा के पद पर ना होने से राष्ट्र हित को नुकसान होगा।  क्योंकि इसके रिव्यू का असर सीधा देश को मिलने वाली क्रेडिट रेटिंग पर पड़ता है।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है। यह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्तपोषण को रोकने के लिए बनाया गया है। इसमें भारत समेत दूसरे 200 देश शामिल हैं।

यहां यह भी बता दें कि 11 जुलाई को दिए अपने अहम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को गलत ठहराया था। SC ने तब अपने फैसले में संजय मिश्रा को सिर्फ 31 जुलाई तक ही ED निदेशक के पद पर रहने की इजाजत दी थी। इस तरह मिश्रा का कार्यकाल कोर्ट ने 110 दिन घटा दिया था, केंद्र सरकार उनको 18 नवंबर तक पर बनाए रखना चाहती थी।

इसके बाद सरकार ने तकनीकी और प्रक्रियागत पेचीदगियों में लगने वाले समय के मद्देनजर कार्यकाल अगले कुछ समय तक बढ़ाने की गुहार लगाई थी, ताकि adhock या तय प्रक्रिया के मुताबिक स्थाई नियुक्ति की जा सके।