रांची (Jharkhand)। झारखंड के शिक्षकों के वेतनमान को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने नया आदेश जारी किया है। इसकी जानकारी उन्होंने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को 28 जुलाई, 2023 को दी है। यह आदेश गैर-सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों (सामान्य सहायता प्राप्त विद्यालयों सहित) में विहित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए नियुक्त सहायक शिक्षकों के वेतनमान को लेकर है।
जारी आदेश में सचिव ने कहा है कि विभागीय संकल्प (संख्या शि. 841, दिनांक 27.3.1981) द्वारा 31 मार्च, 1978 तक प्रस्वीकृत और अल्पसंख्यक के रूप में घोषित सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारम्भिक विद्यालयों और 31 मार्च, 1968 तक प्रस्वीकृत सामान्य कोटि के सहायता प्राप्त प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को 1 अप्रैल, 1977 के प्रभाव से और 1 अप्रैल, 1980 से सरकारी शिक्षकों के समान वेतनमान के भुगतान का प्रावधान है।
सचिव ने लिखा है कि झारखंड अल्पसंख्यक एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ (रांची) और अन्य द्वारा पुनर्विचार कर स्पष्ट पत्र निर्गत किए जाने का बार-बार अनुरोध प्राप्त हो रहा है। उपर्युक्त संबंध में विचार के बाद आदेश जारी किए गए हैं।
ये आदेश जारी
गैर-सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों (सामान्य सहायता प्राप्त विद्यालयों सहित) में 30 अगस्त, 2022 अथवा उसके पूर्व विज्ञापित पदों पर 30 अगस्त, 2022 अथवा उसके पूर्व विहित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए नियुक्त एवं संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा 30 अगस्त, 2022 अथवा उसके पूर्व अनुमोदित एवं पद पर योगदान कर चुके सहायक शिक्षकों को 9300-34800 + ग्रेड पे 4200 रुपये में अनुमोदन किया गया है, को अनुमोदित वेतनमान में वेतनादि एवं बकाया वेतनादि का भुगतान देय होगा।
यह संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक की जवाबदेही होगी कि प्रत्येक ऐसे मामले में स्वीकृत पद प्रकाशित विज्ञापन में पद की योग्यता एवं वेतनमान और उसके अनुरूप नियुक्ति एवं उसके अनुमोदन और प्रमाण पत्रों के सत्यापन से संबंधित तथ्यों की शीघ्रता एवं पारदर्शितापूर्वक छानबीन करेंगे। भुगतान की कार्रवाई करेंगे।