रांची (Jharkhand)। मातृत्व और पितृत्व अवकाश को लेकर झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसका आदेश कार्मिक सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो ने 4 जुलाई, 2023 को जारी किया। इसकी जानकारी सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और उपायुक्तों को दी है।
सचिव ने आदेश में कहा है कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) अंतर्गत वर्तमान में ऑनलाईन अवकाश प्रबंधन प्रणाली के तहत छह प्रकार के अवकाश प्रक्रिया को ऑनलाईन निष्पादित किये जाने का प्रावधान है। इस क्रम में HRMS के अंतर्गत कार्यरत मॉड्यूल अवकाश प्रबंधन प्रणाली में मातृत्व अवकाश एवं पितृत्व अवकाश को ऑनलाईन क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है।
सचिव ने लिखा है कि HIRMS के अंतर्गत ऑनलाईन अवकाश प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करते हुए झारखंड के सभी कर्मियों के द्वारा मातृत्व अवकाश एवं पितृत्व अवकाश का आवेदन ऑनलाईन समर्पित किया जायेगा। इसका अग्रसारण एवं अवकाश की स्वीकृति और अस्वीकृति का कार्य भी अनलाईन किया जायेगा। अवकाश स्वीकृति की स्थिति में स्वीकृति आदेश भी ऑनलाइन ही निर्गत होगा।
सभी कर्मियों व स्थापना पदाधिकारियों की सहायता के लिए Help फाईल HRMS की ‘वेबसाईट के FAQ and Help Videos लिंक में उपलब्ध है। इसके सहयोग से सभी ऑनलाइन कार्य निष्पादित किये जा सकते है। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता हो तो अपने विभाग के HRMS के नोडल पदाधिकारी, कार्मिक विभाग के अंतर्गत संचालित परियोजना प्रबंधन इकाई से टोल फ्री संख्या-18003456568, दूरभाष संख्या-0651-2400865, झारनेट आईपी फोन संख्या-11476 और ईमेल पर संपर्क किया जा सकता है।
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