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झारखंड कैबिनेट : पांच पूर्व मंत्रियों के खिलाफ पीई दर्ज करने, राज्य कर्मियों के स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना की मंजूरी

झारखंड
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रांची। झारखंड कैबिनेट ने 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ प्रत्यानुपातिक धनार्जन की जांच के लिए पीई दर्ज करने की अनुमति दे दी। राज्य कर्मियों/सेवा निवृत कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति भी दी गई। झारखंड मंत्रालय में 25 जुलाई, 2023 को कैबिनेट की बैठक मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्‍यक्षता में हुई। इसमें कई प्रस्‍तावों पर मुहर लगी।

झारखंड सरकार के पूर्व मंत्रियों अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, श्रीमती डॉ नीरा यादव, श्रीमती लुईस मरांडी एवं नीलकंठ सिंह मुंडा के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन की जांच के लिए पीई दर्ज करने की अनुमति दिये जाने की स्वीकृति दी गई। पंकज कुमार यादव द्वारा इस मामले में याचिका दायर की गई थी।

राज्य कर्मियों/सेवा निवृत कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। वर्तमान में कर्मियों को 1000 रुपये प्रतिमाह मिलता है। राज्‍य सरकार खर्च देती है। अब कर्मियों को 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। बीमा कंपनी को 6000 रुपये दिया जाएगा। बीमा कंपनी इलाज का खर्च वहन करेगी। 5 लाख तक कवरेज होगा। इसमें परिवार के सभी सदस्‍य शामिल होंगे। इससे अधिक खर्च होने पर कॉरपस फंड के माध्‍यम से भुगतान होगा। यह सुविधा विधानसभा के पूर्व सदस्‍यों, बोर्ड/निगम में कार्यरत कर्मियों, विवि और अंगीभूत इकाईयों में कार्यरत कर्मियों और रिटायर कर्मियों को भी मिलेगी।

संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा अनुमान्य करने की स्वीकृति दी गई। सरकारी कर्मी की तरह 180 दिन मिलेगा। पिछले 12 माह में कम से कम 80 दिन काम किया हो।

पुरानी पेंशन योजना का चयन करने के पश्चात् पुरानी पेंशन का लाभ लेने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देश की स्वीकृति दी गई। एनपीएस से ओपीएस में आने के बाद मिलने वाली सुविधा के दिशा-निर्देश की मंजूरी दी गई।

ये निर्णय भी लिए गए

★ झारखंड निर्यात नीति-2023 की स्वीकृति दी गई। यह 5 वर्षों तक लागू रहेगा। इसके तहत राज्‍य में उत्‍पादि‍त वस्‍तुओं का कम से कम 5 प्रतिशत निर्यात किया जाएगा।

★ झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल में मनोनीत निदेशक (Nominee Director) का प्रावधान करने की स्वीकृति दी गई। केंद्र सरकार के पत्र के आलोक में इसकी मंजूरी दी गई है।

★ झारखंड सहकारिता अंकेक्षक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2014 (प्रवृत्त 24/10/2014) यथा प्रथम संशोधित नियमावली 2021 की अध्याय-3 सीधी भर्ती नियम – 9 (क) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में संशोधन की स्वीकृति दी गई। 10वीं और 12वीं के बंधन को समाप्‍त कर दिया गया।

★ झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2014 (प्रवृत्त 24 /10/2014) यथा प्रथम संशोधित नियमावली, 2016 एवं द्वितीय संशोधित नियमावली 2021 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गई। 10वीं और 12वीं के बंधन को समाप्‍त कर दिया गया।

★ वित्त विभाग के अन्तर्गत अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों के सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग के अंतर्गत मुख्यालय स्थापना, कोषागार/उप-कोषागार, सांस्थिक वित्त प्रभाग, भविष्य निधि निदेशालय एवं राष्ट्रीय बचत निदेशालय में कंप्यूटर ऑपरेटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टाफ कार चालक/चालक/ समूह ‘घ’ के पदों पर 10 वर्षों की लगातार सेवा पूर्ण कर चुके नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई। 29 लोगों की सेवा नियमित की गई।

★ मनोनयन के आधार पर C-DAC, Kolkata द्वारा संचालित Jhar-CERT (Centre for Computer Emergency Response for the Government of Jharkhand) परियोजना को 3 वर्षों का अवधि विस्तार देने की स्वीकृति एवं पूर्व में परियोजना के लिए स्वीकृत 88.14 करोड़ (अट्ठासी करोड़ चौदह लाख ) को संशोधित कर 70.77 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। साइबर सिक्‍यूरिटी में मदद करता है।

★ राज्य स्तर पर NCVT/SCVT मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु Directorate General of Training, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेधा सूची (Merit list) के अनुसार उम्मीदवारों के Centralized Online Admission निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के Web Portal-iti.jharkhand.gov.in के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य स्तर पर NCVT/SCVT मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु Directorate General of Training, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेधा सूची (Merit list) के अनुसार उम्मीदवारों के Centralized Online Admission निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के Web Portal- iti.jharkhand.gov.in के माध्यम से शैक्षणिक सत्र -2022-23-24 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में लिये गये नामांकन के लिए घटनोत्तर सहमति लिये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ ज्ञानोदय योजनान्तर्गत राज्य के सरकारी विद्यालयों के लिए सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन (गुरु जी) की गाथा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन एवं Tribal Hero Shibu Soren नामक पुस्तकों का क्रय एवं वितरण मनोनयन के आधार पर मेसर्स प्रभात प्रकाशन प्रा. लि. से किए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित पुनरीक्षित मिशन वात्सल्य योजना अन्तर्गत बाल देख-रेख संस्थानों में आवासित बच्चों को Maintenance मद की नए दर की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित “प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना” का मिशन शक्ति (सामर्थ्य) के तहत् संशोधित स्वरूप में कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् संचालित आँगनबाड़ी सेवाएँ अन्तर्गत विभिन्न मदों के कार्यान्वयन संबंधी मार्गनिर्देश एवं क्रियान्वयन दर में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (Scheme for Adolescent Girls – SAG) के कार्यान्वयन संबंधी मार्गनिर्देश में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 8301.21 लाख रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त महागामा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के लाभुकों को झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के माध्यम से चिकित्सा सहायता अनुदान प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ आतंकवाद निरोधी दस्ता में झारखंड राज्य में संगठित अपराध पर नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्राधिकार प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ रांची में नवगठित अतिरिक्त मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के लिये जिला न्यायाधीश स्तर के पीठासीन पदाधिकारी के 1 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ मुख्यमंत्री द्वारा वन महोत्सव के दौरान की गई घोषणा के अनुपालन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से शहरी क्षेत्र में रहने वाले आम जनता को उनके निजी जमीन पर पौधे लगाने पर उनके बिजली के विपत्र में प्रति वृक्ष पांच यूनिट बिजली पर सब्सिडी दिये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन, 2016 में संशोधित पाँच वर्षों में 10 बराबर किस्तों में भूमि मूल्य भुगतान करने संबंधी प्रावधान का विस्तारीकरण की स्वीकृति दी गई।

★ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त सुझाव एवं रूप-रेखा (Framework) के तहत राज्य के जल संसाधन से संबंधित आंकड़ों के समन्वयन, संग्रहण, प्रसारण तथा राज्य अंतर्गत सभी विभागों के जलीय आंकडों को एक मंच पर लाने के लिए एक समर्पित संगठन के रूप में झारखण्ड राज्यान्तर्गत State Water Informatics Centre (SWIC) स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।

★ स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखंड ऑप्थाल्मिक सहायक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ Jharkhand Pharmaceutical Policy-2023 की स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में तत्संबंधी संशोधन करने के लिए झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को झारखंड विधान सभा के मॉनसून सत्र में पुरःस्थापित करने पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 का प्रख्यापन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड मेडिकल साइंस विश्‍वविद्यालय बनेगा। राज्‍य के सभी मेडिकल कॉलेज इसी विवि के अंतर्गत काम करेंगे। वर्तमान में कॉलेज संबंधित विवि से संबद्ध होते हैं। अब अलग से विश्‍वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है।