Delhi: जेल में बंद मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली देश
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नई दिल्ली। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां हाई कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत सिसोदिया के अलावा उद्योगपति अभिषेक बोइनपल्ली, बेनॉय बाबू और विजय नायर की याचिकाओं को भी खारिज कर दिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के मामले में ये सभी सह-आरोपी हैं। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस ले लिया गया।

सिसोदिया को घोटाले में कथित भूमिका के लिए सबसे पहले 26 फरवरी को सीबीआई (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) ने गिरफ्तार किया था और वह तब से हिरासत में हैं। उच्च न्यायालय सीबीआई वाले मामले में 30 मई को उन्हें जमानत देने से इनकार कर चुका है। उन्हें ईडी ने नौ मार्च को गिरफ्तार किया था और अभी वह न्यायिक हिरासत में हैं।

हाई कोर्ट ने 2 जून को सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। सिसोदिया ने ‘मल्टीपल स्केलेरोसिस’ से पीड़ित अपनी पत्नी के बिगड़ते स्वास्थ्य सहित विभिन्न आधारों पर जमानत मांगी है। ईडी ने सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया है।